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Thursday 14 May 2026 0:27 AM

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में डीआइजी झांसी जोगेंद्र कुमार को अवमानना मामले में जमानती वारंट जारी कर हाजिर होने का दिया आदेश!

प्रयागराज. आदेश मिलने के बावजूद कोई जवाब न दिए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी जोगेंद्र कुमार को जमानती वारंट जारी कर हाजिर कराने का निर्देश दिया है।

वारंट सीजेएम द्वारा जारी किया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2024 को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर क्लर्क विद्याधर की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.



याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रमेश चंद्र तिवारी ने बहस की. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के वेतन से की गई गलत कटौती पर कोर्ट ने बकाया ब्याज भुगतान के संबंध में 2 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था.पुलिस उप महानिरीक्षक ने बकाया राशि का भुगतान किया, लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. आदेश की जानकारी के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर यह आदेश दिया गया है.

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